भोपाल। राजधानी भोपाल में यातायात और कानून-व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने शहर के प्रमुख और व्यस्त मार्गों पर धरना-प्रदर्शन, आंदोलन, हड़ताल और पुतला दहन जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था।
आदेश के दायरे में पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा, किलोल पार्क चौराहा तथा इनके बीच का क्षेत्र शामिल है। इन स्थानों पर बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, हड़ताल या पुतला दहन जैसी गतिविधियां आयोजित करने पर कार्रवाई की जा सकती है।
ट्रैफिक और आपात सेवाओं को देखते हुए फैसला
पुलिस प्रशासन के मुताबिक पॉलिटेक्निक चौराहा और आसपास का मार्ग शहर के महत्वपूर्ण यातायात मार्गों में शामिल है। इसी रास्ते से एयरपोर्ट, हमीदिया अस्पताल और गांधी मेडिकल कॉलेज सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों तक आवागमन होता है। यह मार्ग एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड तथा अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है।
प्रदर्शन या धरने के कारण सड़क पर जाम लगने की स्थिति में मरीजों, एंबुलेंस और अन्य आपात सेवाओं को परेशानी हो सकती है। इसके अलावा इन इलाकों में VIP और VVIP आवागमन भी होता है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने इन क्षेत्रों को प्रतिबंधात्मक दायरे में रखा है।
किन गतिविधियों पर रोक?
प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति—
धरना
प्रदर्शन
आंदोलन
हड़ताल
रैली/सभा
पुतला दहन
जैसी गतिविधियां आयोजित नहीं की जा सकेंगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
किन क्षेत्रों में लागू रहा प्रतिबंध?
पॉलिटेक्निक चौराहा → आकाशवाणी चौराहा → किलोल पार्क चौराहा तथा इनके बीच का क्षेत्र प्रतिबंधात्मक दायरे में रखा गया है।
प्रशासन का उद्देश्य प्रदर्शन के दौरान संभावित यातायात जाम, कानून-व्यवस्था की स्थिति और आपातकालीन सेवाओं में रुकावट को रोकना है।
अवधि को लेकर जरूरी अपडेट
22 जून 2026 को जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध दो महीने के लिए प्रभावी था। इसलिए 22 अगस्त 2026 तक इसकी अवधि बनती है। उपलब्ध ताजा रिपोर्टों में इसके बाद प्रतिबंध बढ़ाए जाने की स्पष्ट पुष्टि नहीं मिली है। इसलिए आगे की अवधि के संबंध में पुलिस प्रशासन के नए आदेश की पुष्टि के बाद ही अपडेट किया जाना उचित होगा।
नोट: नागरिक किसी भी प्रदर्शन या सार्वजनिक कार्यक्रम से पहले संबंधित प्रशासन/पुलिस से अनुमति और वर्तमान प्रतिबंधों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें।

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